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केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने विनियमन और सरकार की गारंटी विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने विनियमन और सरकार की गारंटी विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह गारंटी ऋण दाता बैंक द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएएफईडी) को दी जाती है जिसकी क्रेडिट सीमा बढ़ाकर दोगुना यानी 9,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।

लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफ़एसी) को वर्तमान दायित्वों और मौजूदा दावों के निपटान को पूरा करने के लिए मूल्य सहायता योजना (पीएसएस) के तहत दालों और तिलहनों की खरीद प्रक्रिया के लिए 45 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1% की सरकारी गारंटी शुल्क के छूट के साथ यह सरकारी गारंटी भारत सरकार की तरफ से पांच साल की एक निश्चित अवधि 2021-22 तक के लिए प्रदान की गई है।

चूंकि लगभग सभी दालों और तिलहनों का बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, इसलिए यह गारंटी वस्तुओं के मुख्य आगमन की अवधि के दौरान बिक्री करने, उच्च निवेश व उत्पादन को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ लाभकारी मूल्य प्रदान करने से इन किसानों को सुरक्षा मिलेगी। साथ ही इससे मध्यस्थता की लागत कम आएगी।

Source: http://pib.nic.in



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