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सरकारी कृषि योजना

कृषि में कस्टम भर्ती सेवा के लिए परिवर्तित योजना

सरकार कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यथा मज़दूरों की कमी और उच्च लागत पर काबू पाने के लिए सरकार ने कृषि में कस्टम भर्ती सेवा के लिए परिवर्तित योजना को सूचित किया गया हैं।

कृषि के निदेशक उल्हास पै ककोड़े, जो अब राज्य में प्रभावी है, द्वारा हस्ताक्षर किए गए अधिसूचनाएं कस्टम सेवा सुविधा के जरिए इष्टतम खेती को प्रोत्साहित करेगी, समय पर कृषि कार्यों को पूरा करने में सक्षम होगी और सामान्य किसानों की पहुच के भीतर मशीनीकरण करेगा।

गोआ के सभी किसानों को जो जुताई, प्रत्यारोपण, निराई और कटाई करते हैं वो कृषि मशीनरी के शुल्क पर सब्सिडी के लिए पात्र होगें |

यह सब्सिडी कृषि मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, बिजली टिलर / मिनी टिलर, प्रत्यारोपण मशीन, निराई मशीन, और कटाई मशीन के किराए पर उपलब्ध होंगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी सभी मशीनरी सरकारी विभागों या सरकारी अनुमोदित एजेंसियों से किराए पर लेनी होंगी ।

सहायता के स्वरूप में कहा गया है कि मानक किराया शुल्क पर सब्सिडी का 50 प्रतिशत कृषि विभाग से कृषि मशीनरी को किराए पर लेने के बाद किसानों को प्रदान किया जाएगा | जब भी सरकार शाखा को किसी भी कृषि मशीन को किराये पर लेने के लिए अनुमोदित करेगी, किसान को किराया शुल्क की पूरी लागत का भुगतान करना पड़ेगा और इसके बाद काम पूरा होने के बाद और आवेदन देय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी किसान को जारी की जाएगी |

इस योजना के अनुसार, प्रति व्यक्ति 1 हेक्टेयर क्षेत्र से कम वाले 4 से अधिक किसानों के लिए सामूहिक खेती के मामले में प्रत्यारोपण और सामूहिक रूप से संयुक्त प्रत्यारोपण के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

Source:http://www.navhindtimes.in/



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